बस में सफर कर रही महिला से छेड़छाड़, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।
रविवार को बस में सफर कर रही महिला के साथ एक आरोपी ने गलत नियत से छेड़छाड़  करना शुरू कर दिया। जिस पर पीडि़ता ने लवन में रहने वाला अपने रिश्तेदार की मदद से लवन चौकी में शिकायत दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग किया गया। वही, लवन चौकी को उक्त मामले की शिकायत मिलने पर बस को रोककर छेड़छाड के आरोपी को कब्जे मेें लेकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किया गया।
चौकी प्रभारी हितेश जंघेल ने बताया कि रविवार को पीडि़ता अपनी बहन व बच्चों के साथ बलौदाबाजार से कसडोल जाने वाली बस में बैठी हुई थी। पीडि़ता के बगल में रामू शेंडे पिता सहदेव शेंडे उम्र 34 वर्ष साकिन कटारा थाना कुही जिला नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला आरोपी खड़ा हुआ था और आरोपी पीडि़ता को बुरी नियत से एकटक देखकर कमेंट कर अश्लील हरकत करने लगा एवं लाहोद बस स्टैण्ड के पास हाथ बांह पकड़कर छेड़छाड किया। जिसके बाद पीडि़ता चिल्लाकर अपने आप को छुड़ाया और कंडक्टर और लवन में रहने वाला अपने मामा को सूचित किया। पीडि़ता के मामा के द्वारा घटना के संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बस स्टैण्ड लवन में बस को रूकवाकर आरोपी को पकड़ा गया। पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 354, 354क, 354ग, 509 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने के उपरांत जेल दाखिल कर दिया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक माधो प्रसाद साहू, आरक्षक केशव भट्ठ, राजेन्द्र साहू, सूरज बंजारे एवं महिला आरक्षक सोनम भट्ठ का विशेष योगदान रहा।

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